मितौली खीरी जीएसटी विभाग के द्वारा पिपरझला में कैंप लगाकर जीएसटी से होने वाले लाभ के बारे में राम प्रसाद राज्य कर अधिकारी ने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लख रुपए तक दुर्घटना बीमा के लाभ के बारे में विधिवत जानकारी दी जीएसटी में पंजीकृत सभी व्यापारी आईटीसी का लाभ ले सकेंगे साथ ही बताया कि की 5 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न का प्रावधान किया गया है जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड व्यापार स्थल के पत्ते का प्रमाण पत्र बिना कार्यालय आए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है

