लखीमपुर खीरी 14 मई। केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। वेबसाइट : diupmsme. upsdc.gov.in पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। उक्त आशय की जानकारी उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने दी।
*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना* : उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम रू. 25 व सेवाक्षेत्र आनलाइन आवेदन करने हेतु में रू. 10 लाख तक परियोजना लागत के स्वरोजगार स्थापनार्थ बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक स्वयं का अशंदान एवं 25 प्रतिशत मार्जिनमनी / अनुदान की व्यवस्था है। अभ्यर्थी कम से कम हाईस्कूल / समकक्ष उत्र्तीण तथा आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य ।
*एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना* :
शासन द्वारा जनपद हेतु ओडीओपी उत्पाद के रूप
चयनित जनजातीय शिल्प एवं गुड उत्पाद से सम्बन्धित नए उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के नए उद्यमों की स्थापना एवं स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु परियोजना के अनुसार वित्त पोषण की व्यवस्था है, जिसमें अभ्यर्थी को परियोजना लागत की 5 से 10 प्रतिशत स्वंय का अंशदान एवं 10 से 25
प्रतिशत तक मार्जिनमनी/अनुदान अनुमन्य है। परन्तु किसी भी दशा में मार्जिनमनी/अनुदान रू० 20,00000 से अधिक देय नहीं होगा। आयु सीमा न्यनतम 18 वर्ष के पुरुष / महिला अभ्यर्थियों के आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है ।

