लखीमपुर खीरी।जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से अर्जित 40,30,000 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मु0अ0सं0 394/2025 धारा 2(b)(2)/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत नामित अभियुक्तों के विरुद्ध की गई।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त विक्की नेपाली उर्फ विक्की गुप्ता पुत्र बेंचूराम एवं उसकी पत्नी बसंती गुप्ता निवासी ग्राम थारूपुरवा मजरा मकनपुर थाना पलिया, लंबे समय से पलिया व नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इस अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी के आदेश (वाद संख्या 608/2026, दिनांक 18.03.2026) के अनुपालन में कुर्क किया गया।
कुर्क की गई संपत्ति में लगभग 1100 वर्गफीट क्षेत्रफल का एक मकान (गाटा संख्या 748, रकबा 0.664 हे.) शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 40.30 लाख रुपये आंकी गई है। यह संपत्ति बसंती गुप्ता के नाम दर्ज पाई गई।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट व अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं तथा इनके पास से अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी भी हो चुकी है। गिरोह द्वारा अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं में खर्च किया जा चुका है।
इस कार्रवाई में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कठोर कार्रवाई से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है और आम जनता ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना की है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की विधिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
