लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एक पुराने मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में थाना धौरहरा क्षेत्र में चोरी के गिरोह के सदस्य होने के आरोप में अभियुक्त छोटन्ने पुत्र अली अहमद निवासी ग्राम सिसैया थाना धौरहरा तथा गुड्डू पुत्र मूलचंद रैदास निवासी वपुरी थाना धौरहरा, जनपद खीरी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 534/2006 धारा 401 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय सी.जे.(एस.डी.) एफ.टी.सी./ए.सी.जे.एम., खीरी में चल रही थी। न्यायालय ने दिनांक 13 मार्च 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि का कारावास तथा प्रत्येक पर 700-700 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने की, जबकि कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल चन्द्रकांत चहल का विशेष योगदान रहा।
