*सहायक पुलिस अधीक्षक खीरी/क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा 03 नये आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पुलिस लाइन स्थित सभागार में NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया
*लखीमपुर खीरी, 01 नवम्बर 2025 ।* 03 नये आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये चलाये जा रहे NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत आज दिनांक 01.11.2025 को सहायक पुलिस अधीक्षक खीरी/क्षेत्राधिकारी सदर श्री विवेक तिवारी द्वारा पुलिस लाइन खीरी स्थित सभागार में NCL जागरूकता अभियान 2.0 रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को 03 नये आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरुक किया गया। कार्यक्रम के दौरान नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR), E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रावधान, नये अपराधों की परिभाषा, तथा फोरेंसिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा की गई ।
