लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
मामला थाना ईसानगर में वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था। पुलिस ने रामजी पासी पुत्र सकरू, निवासी गौरा झबरा, थाना ईसानगर के कब्जे से 1.100 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इस संबंध में थाना ईसानगर पर मु.अ.सं. 13/2022 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।
शनिवार को एडीजे/एफटीसी न्यायालय, खीरी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा ₹3,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक संदीप मिश्रा तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल राकेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी अभियोजन का सकारात्मक परिणाम बताया।

